अम्बिकापुर,
कई गांवों में निजी राजस्व भूमि पर लगाये गये यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ों को किसान काटकर निजी व्यक्तियों को बेच रहे हैं। नियमों के अनुसार, राजस्व भूमि पर ऐसे पेड़ों की कटाई के लिए उपमंडल दंण्डाधिकारी एसडीएम की पूर्व अनुमति के आवश्यक है। इस अनुमति के आधार पर वन विभाग द्वारा एनटीपीसी प्रणाली के माध्यम से परिवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाता है।
वन विभाग द्वारा यह जानकारी समय-समय पर टिम्बर एसोसिएशन एवं अन्य सार्वजनिक मंचों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की गई है।एक बार फिर जनहित में जारी की जा रही है एनओसी से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करें।
Dainik Aam Sabha