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भोपाल / सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 01 हजार रुपये का अर्थदण्ड

आम सभा, भोपाल : कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों पर अर्थदण्ड के लिए राज्य शासन द्वारा दण्डित करने के अधिकार निगम आयुक्त को प्रदत्त किए गए है। निगम आयुक्त ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सार्वजनिक स्थल पर थूकने वाले व्यक्तियों पर अर्थदण्ड करने के अधिकार प्रदत्त किए है।

जिसके परिपालन में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एच.एस.श्रीवास्तव ने जोन क्र. 05 के अंतर्गत वार्ड क्र. 24 निवासी रतनलाल आत्मज अम्बाराम मालवीय को रविन्द्र भवन रोड पर सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर 01 हजार रुपये का अर्थदण्ड किया गया। उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में की गई और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी 05 एवं वार्ड दरोगा भी मौजूद थे।

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