
आम सभा, विदिशा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा जिले की समस्त शराब दुकाने 30 मई तक ड्राई डे रखने का आदेश जारी किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी शैलेश जैन ने बताया कि जिले की समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों एवं भांग तथा भांग घोटा की समस्त दुकाने अब 30 मई तक ड्राई डे रखने के आदेश के परिपालन में 30 मई तक की अवधि में जिले में मदिरा का परिवहन संग्रह भंडारण व विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
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