भोपाल
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी आवास को लेकर नया नियम लागू किया है। अब रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक यदि अधिकारी ने आवास रिक्त नहीं किया तो उससे तगड़ा किराया वसूला जाएगा। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में संशोधन की स्वीकृति के साथ ही तय किया गया है।
भोपाल से बाहर स्थानांतरण होने या सेवानिवृत्त होने की स्थिति में अधिकतम छह माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास में रहता है तो प्रथम तीन माह की अवधि के लिए आवंटित आवास का किराया भुगतान सामान्य दर पर लगेगा।
इस अवधि के बाद पुनः आगामी तीन माह के लिए किराया सामान्य दर से 10 गुना दर पर लगेगा। इसके बाद 30 प्रतिशत पेनाल्टी लगाकर किराया वसूला जाएगा एवं बेदखली की कार्रवाई होगी। पहले केवल तीन माह तक ही शासकीय आवास धारण करने की अनुमति थी।
Dainik Aam Sabha