Saturday , July 27 2024
ताज़ा खबर
होम / देश / अब बैंक खाते और सिम के लिए आधार जरूरी नहीं, कानून में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

अब बैंक खाते और सिम के लिए आधार जरूरी नहीं, कानून में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

सिमकार्ड और बैंक खातों को आधार से जोड़नाअब अनिवार्य नहीं है. सोमवार को शीतकालीन सत्र में कैबिनेट ने आधार लिंक करने की मंजूरी देने वाले कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेलिग्राफ एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी गई.

इसके लिए अब जरूरी बदलावों को ध्यान में रखते हुए नया ड्राफ्ट तैयार कर विधेयक लाया जाएगा. फिर उसे संसद के इसी सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आधार ऐक्ट के सेक्शन 57 को खारिज कर दिया था, जिसके तहत सिम कार्ड और बैंक खातों के साथ आधार लिंकिंग अनिवार्य थी. कोर्ट ने कहा था कि मोबाइल सिम के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहींं है. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने पैन के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा है. जिसके बाद सरकार ने घोषणा की थी कि वह अगले सत्र में आधार के नियमों को लेकर संशोधन करेगी.

वहीं, नए कानून में यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की वेबसाइट हैक करने पर सज़ा का भी प्रावधान है. इसके तहत अब अगर किसी ने UIDAI की वेबसाइट हैक करनी की कोशिश की, तो उसे 10 साल जेल में बिताने पड़ेंगे.

घर बैठे आधार कार्ड में ऐसे बदलें अपना मोबाइल नंबर और पता

इससे पहले खबर आई थी कि चुनाव आयोग ने भी आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है. इससे फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगेगी. प्राइवेसी के मुद्दे पर सरकार जस्टिस श्रीकृष्णा कमीझन की रिपोर्ट के आधार पर डेटा प्रोटेक्शन बिल जाने जा रही है. इसमें प्राइवेसी से जुड़े कई प्रावधान हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)