आम सभा, नीमच। जिला दण्ड़ाधिकारी जिला नीमच द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिलें में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की जाकर धारा 144 द.प्र.सं. के अन्तर्गत सोशल मीडिया-फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट करने पर अन्य सुसंगत धाराओं में कार्यवाही संबंधी निर्देश जारी किये गये है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा भी इस संबंध में जिलें के समस्त थाना प्रभारियों को सोशल मीडिया पर कड़ी निगाह रखने एवं किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है।
दिनांक 31.03.2020 को पुलिस थाना रामपुरा पर फरियादी विनोद माली द्वारा शिकायत की गई कि, ग्राम जमालपुरा निवासी नासिर बेग द्वारा अपने मोबाईल से ट्वीटर आईडी – पर कोरोना वायरस को जोड़ते हुए धर्म विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट की गई है। थाना प्रभारी रामपुरा द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी नासिर के विरुद्ध अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के कब्जे से आपत्तिजनक पोस्ट हेतु उपयोग में लाये गये मोबाईल को जप्त किया गया। नीमच पुलिस द्वारा आम जनता से अपील कि गई है कि, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट न करें, यह दण्ड़नीय अपराध है।