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भोपाल / डबलिन रेस्टोरेंट और होटल पुखराज के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की शर्तो के उलंघन पर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित

आम सभा, भोपाल। कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने डबलिन रेस्टोरेंट और होटल पुखराज के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की शर्तो के उलंघन पर डबलिंग रेस्टोरेंट और बार का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित के दिया है।

नियमानुसार वर्ष 2020 21 के लिए डबलिंग रेस्टोरेंट और होटल पुखराज को जारी अनुज्ञप्ति कार्यकारी अनुमति की शर्त 10 में उल्लेख अनुसार मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द किया जाने का प्रावधान था ।

उस आधार पर नियमों के उल्लघंन पर कलेक्टर श्री लवानिया ने द डबलिन रेस्तरांबार और होटल पुखराज का एफ एल 2 लाइसेंस क्रमांक 15/ 2020- 21 लाइसेंस कार्यकारी को निलंबित कर दिया है।

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