रायपुर
अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने के आरोपी दंपती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए SAFEMA/NDPS कोर्ट ने लगभग 35 लाख की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया है.
जांजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत जर्वे निवासी आरोपी महेंद्र साहू पिता किशन लाल साहू के विरुद्ध पूर्व में 4 अपराध NDPS एक्ट के तहत जिला जांजगीर चांपा में दर्ज है. इसके पहले NDPS विशेष न्यायालय, जिला–जांजगीर चांपा 26 जुलाई 2019 को महेंद्र साहू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास दे चुका है.
वहीं 30 दिसंबर 2025 को SAFMA/NDPS कोर्ट, मुंबई ने नारकोटिक्स पदार्थों के अवैध तस्करी से महेंद्र साहू और उसकी पत्नी चित्रलेखा साहू द्वारा अर्जित लगभग 35 लाख की चल-अचल संपत्ति को NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) का उल्लंघन पाते हुए फ्रीज करने का आदेश जारी किया.
Dainik Aam Sabha