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मध्य प्रदेश / शादी में 250 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे, शव यात्रा में 50 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

भोपाल : मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर बुधवार को लेकर आपात बैठक बुलाई थी। समीक्षा के दौरान कहा कि घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह संभव है प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी, इसके आवश्यकतानुसार अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में बेड कैपेसिटी बढ़ाएं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग किया जाए। मास्क का उपयोग न करने पर जुर्माना लगाया जाए। अभी अनेक राज्यों में नाइट कर्फ्यू के अलावा अन्य प्रतिबंध नहीं है। मध्यप्रदेश में भी कोई नए सख्त प्रतिबंध नहीं होंगे, लेकिन स्थिति को देखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां नहीं रोकी जाएंगी। सरकारी और निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने आवश्यक बेड, कोविड केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों के आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था और प्रभारी अधिकारियों को जिलों के संपर्क में रहने के निर्देश दिये। उन्‍होंने बड़े मेलों का आयोजन ना करने तथा नाइट कर्फ्यू को यथावत जारी रखने समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

मध्‍य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब विवाह में अधिकतम 250 मेहमान ही हो सकेंगे शामिल। शवयात्रा, उठावना आदि में 50 लोगों को अनुमति मिलेगी। बड़े मेलों पर रोक रहेगी और स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्‍वास सारंग एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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