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मध्य प्रदेश / पटाखा आदेश के उल्लंघन पर एनजीटी ने चार जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी किया

भोपाल : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की भोपाल पीठ ने मध्य प्रदेश के चार प्रमुख जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर अवमानना याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि एनजीटी के पिछले आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के बजाय इन स्थानों पर लोगों ने पिछले साल दिवाली के दौरान पटाखे फोड़े जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता के वकील प्रभात यादव ने शनिवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि आदेश में एनजीटी के न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह और सदस्य विशेषज्ञ अरुण कुमार वर्मा ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के जिलाधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

याचिका में कहा है कि एनजीटी ने पिछले साल 27 अक्टूबर को पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था और दिवाली (चार नवंबर) को सीमित समय के लिए उन जगहों पर केवल हरित पटाखे के इस्तेमाल की अनुमति दी थी जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 से नीचे था। यादव ने कहा कि याचिका के अनुसार प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने से दिवाली के अगले दिन इन चार जिलों में एक्यूआई बढ़ गया और लोगों को कोविड-19 महामारी के बीच सांस की बीमारी और श्वसन संबंधी समस्याएं हो गईं। याचिका में कहा गया है कि इन चार जिलों के जिलाधिकारियों ने अक्टूबर में जारी एनजीटी के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया और यहां तक कि एक्यूआई खराब होने पर भी इन जिलों में पटाखे फोड़े गए जो देर रात तक जारी रहा। याचिका में अनुरोध किया गया है कि अधिकारियों को प्रदूषण फैलने से रोकने में विफल रहने के लिए मुआवजा भरना चाहिए।

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