आम सभा, भोपाल : म. प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित में कार्यरत संविदा कर्मचारियों, कम्पूटर आपरेटर तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कार्यालय भोपाल (म.प्र.) को शिकायत करते हुए यह बताया गया कि उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जा रहा है I कर्मचारियों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए भ. नि. कार्यालय, भोपाल द्वारा संस्थान म. प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7-ए के आहत कार्यवाही शुरू की गई तथा देय राशि रू. 19389287/- का निर्धारित करते हुए दिनांक 30.09.2019 को आदेश पारित किया गया एवं संस्थान म. प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित को उपरोक्त रू. 19389287/- जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था ी
किन्तु संस्थान म. प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित उपरोक्त राशि निर्धारित समय में जमा करने में विफल रहा इसलिए संस्थान पर अधिनियम के प्रावधानुसार वसूली की कार्यवाही शुरू की गई I एस. के. सुमन, के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार मुकेश सिंह रावत, आर. एस.पटेल (प्रवर्तन अधिकारी), इन्दर रायचंदानी (प्रवर्तन अधिकारी), महेश रावत (अनुभाग प्रभारी), मुकेश मीणा(वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक) द्वारा वसूली की कार्यवाही करते हुए भविष्य निधि कार्यालय भोपाल ने संस्थान के बैंक खाते अटेच कर रू. 19389287/- की वसूली की I इसी प्रकार अन्य बकायादार जिसमे संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल जिससे रू. 30272506/- की वसूली बकाया के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है | एस. के. सुमन,ने बताया कि इसी प्रकार कई अन्य अर्धशासकीय/गैरशासकीय संस्थानों से भी बड़ी देय राशि बकाया है और जिन्होने अपने कर्मचारियों को अधिनियम कि अंतर्गत प्रदत सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित कर रखा है उनके विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी एवं ऐसे किसी संस्थान को बक्शा नहीं जायेगा |