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मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत ईडी ने जब्त की जाकिर नाइक की 16.40 करोड़ रुपये की संपत्ति

नई दिल्ली
विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत जाकिर नाइक की 16.40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने इस बात की जानकारी दी। ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसने मुंबई और पुणे में स्थित नाइक के परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया है। एजेंसी के मुताबिक नाइक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है।

ईडी के मुताबिक जाकिर की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है, उनकी अनुमानित कीमत 16.40 करोड़ के करीब है। प्रवर्तन निदेशालय ने इन संपत्तियों की पहचान मुंबई स्थित फातिमा हाइट्स और आफिया हाइट्स के तौर पर की है। इसके अलावा मुंबई के भांडुप एरिया में एक अज्ञात संपत्ति मिली है। पुणे में एन्ग्रेसिया नाम से एक प्रॉजेक्ट को भी जब्त किया गया है।

ईडी के मुताबिक नाइक ने मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल पैसे को छिपाने के लिए संपत्तियों की खरीद अपने नाम से नहीं की। उसने शुरुआती पेमेंट अपने नाम से की और फिर फंड को अपनी पत्नी, बेटे और भतीजे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बुकिंग परिवार के नाम से की गईं ताकि अवैध धन को छिपाया जा सके।

एजेंसी ने बताया कि जांच में जाकिर नाइक की मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी हिस्ट्री का पता चला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से नाइक के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों में केस दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने दिसंबर, 2016 में उसके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था।

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