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बजट में हुआ ऐलान आधार से फाइल करेंगे ITR, तो खुद बन जाएगा PAN Card

अगर आपने सिर्फ आधार के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो इनकम टैक्स डिपार्मटेंट  खुद आपको पैन कार्ड आवंटित करेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन ने यह जानकारी दी. बता दें कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपसी अदला-बदली की है. यानी अब अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं होगा तो उसकी जगह आधार का नंबर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

डेड नहीं हुआ PAN

सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि PAN की उपयोगिता निश्चित तौर पर खत्म नहीं हुई है और हालिया बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने के लिए एक जैसा बताया जाना एक अतिरिक्त सुविधा है जो उन्हें जोड़े जाने को सुनिश्चित करेगा, जो कि अब कानून के तहत अनिवार्य है.

उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में जहां आधार का संदर्भ दिया जा रहा है और वहां PAN का उल्लेख नहीं है, वहां हम (आयकर रिटर्न जमा करने वाले) व्यक्ति को PAN आवंटित करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं. दरअसल, सीबीडीटी प्रमुख से पूछा गया था कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किए गए प्रावधान के बाद आयकर (I-T) विभाग द्वारा जारी पैन की उपयोगिता नहीं रह जाएगी.

उन्होंने कहा, यह इस मुद्दे को गलत तरीके से देखा जाना है. निश्चित तौर पर पैन की उपयोगिता खत्म नहीं हो रही. पैन की उपयोगिता बनी रहेगी. यह टैक्स जमा करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने की कोशिश भर है कि अगर वह PAN का उल्लेख नहीं कर रहा और उसके पास केवल आधार है तो IT रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो. उन्होंने आगे कहा कि विभाग के आकलन करने वाले अधिकारी PAN आवंटित करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे.

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, कानून में प्रावधान है कि आकलन अधिकारी स्वत: ही पैन भी आवंटित कर सकते है. इसलिए, यदि बिना पैन के आधार का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं उन्हें पैन जारी करूंगा और वे आपस में जुड़ जाएंगे. सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि दोनों डेटाबेस को जोड़ना अब जरूरी है और कानून में भी इसका प्रावधान है.

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