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किसान की सहमति के बिना बीमा राशि ऋण खाते में समायोजित नहीं हो – संभागायुक्त श्री कियावत के निर्देश

आम सभा, भोपाल। संभागायुक्त भोपाल कवीन्द्र कियावत ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किसानों के खाते में जमा हुई क्षतिपूर्ति राशि का ऋण की अदायगी में समायोजन तब तक नहीं किया जाए जब तक लाभार्थी किसान सहमति नहीं दे दे। श्री कियावत ने 17 सितम्बर को संभाग के सभी जिला कलेक्टर्स को उक्त आशय के निर्देश जारी किए हैं।

आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसान को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि का बिना किसान की सहमति के ऋण खाते में समायोजन नहीं किया जाए। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा है कि प्रत्येक मामले में किसानो से लिखित सहमति मिलने के बाद ही इस राशि से संबंधित कृषक के ऋण का समायोजन किया जाए। उन्होंने निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए कहा है

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