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इंदौर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाली गैंग पकड़ी, 20 लाख के नकली नोट बरामद

आम सभा, इंदौर। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच ने नकली नोट बनाने वाली तीन सदस्‍यीय गैंग पकड़ी है। साथ ही नकली नोट छापने में इस्‍तेमाल हो रहा कम्‍प्‍यूटर, प्रिंटर, पेपर कटर, कैमीकल, डिकोटिंग पेंट व इंक, हाइड्रोलिक जैक एवं कटिंग प्‍लाटर सहित 20 लाख रूपये के नकली नोट भी जब्‍त किए है। जिनमें 2000, 500 व 200 रूपये के नकली नोट शामिल हैं।

इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अकरम गोलू उर्फ़ शहजाद, व फिरोज नामक व्यक्ति नकली नोट बनाकर बाजार में खपाने के अवैधानिक कार्य में लिप्‍त है। ये लोग इन्दौर मानपुर फोरलेन रोड पर राजपूत ढाबे के आगे टोल नाके तरफ नकली नोट की बड़ी खेप खपाने के लिये खडे हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना किशनगंज की टीम द्वारा तत्काल संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर तलाश की तो सूचना मुताबिक के तीन संदिग्ध व्यक्ति खड़े दिखे। एक व्यक्ति के हाथ में काले रंग का बैग था तथा दो अन्य व्यक्ति हाथ मे पोलिथिन लिये थे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपियों ने अपने नाम फिरोज पिता अजीज खान निवासी पंचायती बाडी थाना राजपूर जिला बड़वानी, अकरम पिता रमजान मंसूरी निवासी ग्राम ओझर नागलवाली बड़वानी एवं गोलू उर्फ शहजाद अली पिता रफीक अली निवासी नाम ओझर नागलवाडी जिला बड़वानी बताए। सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया की वह यहाँ पर नकली नोट की बड़ी खेप सप्लाई करने की फिराक में आये थे।

आरोपी फिराज के हाथ में मौजूद पोलिथिन की तलाशी लेने पर उसके पास से 2000 रुपये के नोट की 6 गड्डी (कुल 600 नोट) मिलीं। आरोपी अकरम पिता रमजान के हाथ में मौजूद काले रंग के बैग की तलाशी लेने पर 500 रुपये के नोट की 13 गड्डी तथा आरोपी गोलू उपा शहजाद के पास मौजूद पोलिथिन की तलाशी लेने पर 200 रुपये के नोटों की 07 गड्डी मिलीं। इस प्रकार तीनों आरोपियों से कुल बीस लाख दो हजार सात सौ रुपये के नोट मिले। आरबीआई गाइड लाईन के मुताबिक इन नोट की गुणवत्ता की परख करने पर पाया गया कि सभी नोट नकली नोट हैं। इन नकली नोटों में नोट छापने के साथ प्रयोग की जाने वाली स्‍याही असल नोटो के समान थी, किन्तु नोटों में मुद्रित वाटरमार्क तथा अन्य पहचान चिन्हों की तस्दीक करने पर नोट नकली निकले। आरोपियों के खिलाफ थाना किशनगंज में अपराध क्रमांक 192 / 2020 धारा 489 ए , 489 श्री . 489 सी 3 120 बी भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

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