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इस तारीख के बाद फाइल किया आयकर रिटर्न तो लगेगा इतना जुर्माना

अगर अभी तक आपने आयकर रिटर्न यानी फाइल नहीं तो किया है उसके लिए आखिरी डेट 31 जुलाई है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पांच हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. व्यक्तिगत, हिन्दू अविभाजित परिवारों और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है,या जिनकी आय 50 लाख रुपए से कम है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

अगर आप 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर 2019 तक आईटीआर फाइल करते हैं तो आप पर पांच हजार जुर्माना लगेगा. अगर आप 1 जनवरी 2020 से 30 मार्च 2020 तक आईटीरआर फाइल करते हैं तो आप 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा.

इस बार आप अगर आपने सिर्फ आधार  के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो इनकम टैक्स डिपार्मटेंट खुद आपको पैन कार्ड आवंटित करेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस चेयरमैन ने यह जानकारी दी. बता दें कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपसी अदला-बदली की है.

पैन कार्ड नहीं होगा तब भी भर सकते हैं ITR.

यानी अब अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं होगा तो उसकी जगह आधार का नंबर इस्तेमाल किया जा सकेगा. देश में 22 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है.

बता दें आम बजट 2019 में टैक्स की चोरी रोकने और टैक्स बेस बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किए गए हैं. बजट के साथ प्रस्तुत वित्त विधेयक(2)-2019 में आयकर अधिनियम की धारा-139 में कुछ संशोधन के प्रस्ताव हैं. इसके तहत कुछ मदों पर किसी भी शख्स के द्वारा एक निश्चित राशि से अधिक का लेनदेन करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा.

5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने वालों को पहले से भरा हुआ टैक्स फॉर्म उपलब्ध होगा. आईटीआर फाइल करना ज्यादा-से-ज्यादा आसान बनाने की दिशा में यह नई पहल है. सरकार इसके लिए सरकार बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों, म्युचुअल फंडों से सूचना जुटाएगी. ITR फॉर्म 1 सैलरी, फिक्सिड डिपॉजिट (FD) से हुई आमदनी और TDS डीटेल्स भरे हुए मिलेंगे. पहले आईटीआर भरने वालों को ये जानकारियां फॉर्म में खुद भरनी होती थी.

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