आम सभा, भोपाल। राज्य शासन द्वारा कोविड -19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर 250 लोगों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा को समाप्त कर दिया है। विवाह आयोजन के दौरान मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग,और सेनेटाईजर के उपयोग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। शेष कंडिकायें यथावत लागू रहेंगी।