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इलाज से किया इनकार तो निजी अस्पतालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नई दिल्ली

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच केंद्र सरकार ने सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोविड-19 और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज से इनकार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह चेतावनी जारी की है। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) लाभार्थियों ने योजना के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार में होने वाली दिक्कतों के संबंध में शिकायत की थी।

इसके बाद मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों की शिकायतों की समीक्षा की थी। शिकायतों की समीक्षा के बाद मंत्रालय ने 9 जून को जारी आदेश में कहा, ‘मामले की समीक्षा की गई है और यह दोहराने का फैसला किया गया है कि सीजीएचएस के पैनल में शामिल वे सभी अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड-19 के उपचार के लिए चिह्नित किया है, वे योजना के नियमों के अनुसार सीजीएचसी के लाभार्थियों को कोरोना वायरस संबंधी बीमारियों के लिए उपचार संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएंगे।’

ज्यादा वसूलेंगे ज्यादा फीस

मंत्रालय ने कहा, ‘यह फैसला किया गया है कि सीजीएचएस पैनल में शामिल सभी अस्पताल, जिन्हें कोविड-19 के उपचार के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है, वे सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार सुविधाएं देने या भर्ती करने से इनकार नहीं करेंगे और सभी अन्य उपचारों के लिए नियमानुसार ही शुल्क वसूलेंगे। दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।’ एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना में करीब 36 लाख लाभार्थी हैं और 12 लाख कार्डधारी हैं।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आज सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 276583 पहुंच गई है। हालांक अच्छी बात यह है कि देश में पहली बार इस बीमारी से उबर चुके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से ज्यादा हो गई है। देश में 7745 लोग इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं।

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