दैनिक आम सभा, हरिओम त्यागी, ग्वालियर :
कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर अमानक उर्वरक का विक्रय करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं उर्वरक पंजीयन अधिकारी डॉ. आनंद बड़ोनिया ने दो विक्रेताओं के उर्वरक अमानक पाए जाने पर उनका जिले में क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है।
इसमें विकासखण्ड मुरार में विक्रेता मैसर्स आईएफएफडीसी कृषक सेवा केन्द्र बड़ागाँव एवं विकासखण्ड डबरा में मैसर्स बालाजी कृषि सेवा केन्द्र के उर्वरक के नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया। जिसमें इन दोनों विक्रेताओं के उर्वरक अमानक पाए गए। इसलिए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की गई है।