दैनिक आम सभा, हरिओम त्यागी, ग्वालियर :
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के निर्देशानुसार एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति व को-चेयरमेन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति श्री संजय यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणो का निराकरण हो सके, इस संबंध में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव श्री एन के सक्सेना ने उच्च न्यायालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित किया जाए। साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों तक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी पहुँचाई जाए।
लोक अदालत में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, श्रम, विद्युत एवं जल बिल, वैवाहिक, भू-अधिग्रहण, सर्विस व सेवानिवृत्ति, सिविल एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जायेगा।
सभी पक्षकारों से अपील की गई है कि ऐसे पक्षकार जो उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ के समक्ष लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी सहमति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।