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कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने पर दो लोगों पर हुई एफआईआर

आम सभा, इंदौर : इंदौर संभाग के बड़वानी जिले में चल रहे कोरोना कर्फ्यू के दौरान बिना मास्क लगाये अनाधिकृत रूप से दुकान का संचालन करने एवं बाहर निकलने तथा टोके जाने पर शासकीय कर्मियों से हुज्जत करने वाले दो लोगों पर पाटी थाने में एफआईआर करवाई गई हैं। इन पर शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं आपदा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

एसडीएम जिला बड़वानी श्री घनश्याम धनगर से प्राप्त जानकारी अनुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग का अमला पाटी नगर में कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहा था। इस दौरान एक युवक अर्पित जोशी को बिना मास्क के सब्जी खरीदते हुए एवं एक दुकानदार मनोज पारिख को अनाधिकृत रूप से दुकान खोलकर बिना मास्क के चप्पल का विक्रय करते पाये जाने पर टोका गया था। इस पर इन दोनों के द्वारा शासकीय अमले से हुज्जत करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली गई थी। जिस पर से इन दोनों के विरूद्ध धारा 144 के उल्लंघन पर 188 एवं आपदा अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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