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महाराष्ट्र चुनाव से पहले फडणवीस को झटका, हलफनामे में जानकारी छुपाने का चलेगा केस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सीएम पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत  मुकदमा चलेगा. निचली अदालत और हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केस चलाने का आदेश दिया है. ये मामला 2014 के चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने से जुड़ा है.

2014 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

देवेंद्र फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का आरोप है. ये दो केस नागपुर के हैं. एक मामला का मानहानि का और दूसरा ठगी का है. ये मामले 1996 और 1998 के हैं. इन मामलों में सीएम के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं हुआ है. वकील सतीश उइके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था . लिहाजा उनका चुनाव रद्द किया जाए.

दक्षिण पश्चिम नागपुर से लड़ेंगे फडणवीस

CJI की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत फडणवीस के खिलाफ मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टतया फडणवीस के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है. गौरतलब है कि आज ही फडणवीस दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा सीट से चुनाव का पर्चा भर रहे हैं.

23 जुलाई को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वील तीन सदस्यीय खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई थी. सीएम फडणवीस की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा था. जबकि याचिकाकार्ता की ओर से वकील विवेक तन्खा ने दलीलें पेश की थी. बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में सतीश उइके की याचिका खारिज कर दी थी.

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