आम सभा, भोपाल : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल (म.प्र.) के द्वारा M/s Friends Girls School Hoshangabad एवं मेसर्स खेल एवं युवा कल्याण, भोपाल के विरुध्द कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में अनुपालन न करने के सम्बन्ध में धारा 7-ए के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा संस्थान M/s Friends Girls School Hoshangabad के विरूद्ध देय राशि रू. 898193/- व मेसर्स खेल एवं युवा कल्याण भोपाल के विरूद्ध देय राशि रू. 3,02,72,506/- को निर्धारित किया गया।
एस.के. सुमन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार श्री गिरिराज शर्मा (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- ||) एवं श्री मुकेश सिंह रावत (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I) द्वारा वसूली की कार्यवाही करते हुए दोनों संस्थानों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की गई और Friends Girls School Hoshangabad से रु 236160/- एवं मेसर्स खेल एवं युवा कल्याण से रु 10056843/- वसूल किये गये।
इसी क्रम में मेसर्स शिराणी मोटर्स भोपाल एंव मेसर्स आयुष भोपाल के विरूद्ध भी कार्यवाही कर क्रमशः 3,00,000/- एवं 7083911/- की वसूली की गई । श्री सुमन ने बताया कि इसी प्रकार की वसूली प्रक्रिया अन्य चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुध्द भी की जा रही हैं तथा ऐसे चूककर्ता नियोक्ताओं से अपील की हैं, कि वह अपनी बकाया भ.नि. राशि को अविलम्भ जमा कर, ब्याज, क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त भर से बचे । श्री सुमन ने यह भी बताया कि उक्त वसूली की प्रक्रिया के साथ ही चूककर्ता के विरुद्ध सक्षम न्यायलय में अभियोजन दायर करने के प्रावधान भी हैं, साथ ही विलंभ से जमा राशी को आयकर अधिनियम के प्रावधानुसार नियोक्ता की आय मान कर आयकर वसूली के प्रावधान हैं । अतः समस्त नियोक्ता निर्धारित समयावधि में देय रशिया जमा करना सुनिश्चित करे ।