• काफी लंबे समय से था आरोपी फरार
• आरोपी को पुलिस ने पूर्व में गांजा तस्करी करते पकडा था
• साधु का वेश धारण कर काट रहा था फरारी
• पुलिस ने 2 किमी दौडकर आरोपी को किया गिरफ्तार
• आरोपी को सजा होने की थी पूर्ण संभावना
• आरोपी पकडने जाने के डर से नहीं करता था मोबाइल का उपयोग
• आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध है एक दर्जन अपराध
• आरोपी को तैरकर नदी पार करने से पहले ही किया गिरफ्तार
भोपाल : वर्ष 2017 में थाना क्राइम ब्रांच भोपाल के गांजा तस्कर मनीष उर्फ मन्नू पिता दिलीप गौरेले नि बालागंज थाना कोतवाली होशंगाबाद व इसके साथी सुभाष जाटव पिता बाबूलाल जाटव नि जाटव मोहल्ला बालागंज थाना कोतवाली होशंगाबाद को भारी मात्रा में अवैध गांजा तस्करी करते पकडा था एवं थाना क्राइम ब्रांच भोपाल में आरोपीगणों के विरुद्ध अप क्र 43/17 धारा 8/20 का पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी मनीष उर्फ मन्नू गौरेले को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई थी।
आरोपी मनीष उर्फ मन्नू जमानत मिलने के बाद से आरोपी को मामले में माननीय न्यायालय से सजा मिलने की संभावना नजर आने लगी थी इस कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था और फरार हो गया था। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पूर्व वारंट जारी किये गये थे परंतु फरार होने से नहीं मिल पा रहा था।
क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा फरार आरोपी मनीष उर्फ मन्नू की गिरफ्तार हेतु मुखबिर तंत्र को विकसित किया गया। दिनांक 16.2.22 को मुखबिर द्वारा जानकारी दी गई की मनीष उर्फ मन्नू गौरेले मां नर्मदा नदी व तवा नदी के संगम स्थान बान्द्राभान होशंगाबाद में साधु का वेश बदल कर रह रहा है। प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना क्राइम ब्रांच भोपाल की एक टीम को होशंगाबाद रवाना किया गया। टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान बांद्राभान होशंगाबाद में दबिश दी गई। आरोपी क्राइम ब्रांच की टीम को देखकर लगभग 2 किमी रेत में भाग एवं नदी को तैरकर पार करने किए कूदने का प्रयास किया परंतु क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम द्वारा नदी में कूदने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी –
1- मनीष उर्फ मन्नू पिता दिलीप गौरेले उम्र 38 साल नि बालागंज थाना कोतवाली होशंगाबाद