– दोनों आरोपी के कब्जे से नगद 64500/- रूपयें, 01 स्वीफ्ट कार, लाखों के हिसाब की सट्टा पर्चीयां, मोबाईल फोन जप्त
आम सभा, भोपाल : थाना क्राइम ब्रांच भोपाल का स्टाॅफ संपत्ति संबंधी अपराधियों की पतारसी हेतु थाना से रवाना हुऐं थे तभी दौराने भ्रमण टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति कोलुआ गांव बायपास रोड छोलामंदिर क्षैत्र में हारजीत का दांव लगाकर सट्टा पर्चीयां लिख रहै है एवं अवैध लाभ कमा रहै है।
मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराकर प्राप्त निर्देषानुसार मुखबिर की सूचना तस्दीक करने हेतु थाना क्राइमब्रांच की विषेष टीम मौके पर रवाना हुई।
मुखबिर के बतायें अनुसार स्वतंत्र गवाहान के कोलुआ गांव के पास बायपास रोड थाना छोलामंदिर पहुंचे, जहां जाकर देखा तों मुखबिर द्वारा बताये हुलियें के दो व्यक्ति कोलुआ गांव के पास बायपास रोड थाना छोलामंदिर क्षैत्र में हारजीत का दांव लगाकर सट्टा पर्चीयां लिखते दिखे जिन्है घेराबंदी कर टीम के द्वारा पकडा गया। जिनसे नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम 1.राकेश कुमार मोर्य पिता रामसुमैर मोर्य उम्र 44 साल निवासी गली नं 01 द्वारकानगर बावडी के पास थाना स्टेशन बजरिया भोपाल 2. उमेंश साहू पिता कंछेदीलाल साहू उम्र 38 साल निवासी मन 01 गली नं 01 बावडी के पास द्वारका नगर थाना स्टेशन बजरियां भोपाल का होना बताया। दोनों संदेहियों को मुखबिर सूचना बताकर पृथक-पृथक तलाषी ली गयी तो दोंनों के कब्जे एवं साथ में लिये स्वीफ्ट कार एमपी 04 सीव्ही 8693 से सट्टा अंकर लिखी पर्चीयां, रजिस्टर एवं काॅपीयां, मोबाईल फोंन एवं नगदी 64,500/- रूपये मिले जिन्है विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। दोनों आरोपीगण के कब्जे से लाखो रूप्ये के हिसाब किताब के सट्टा अंक लिखे काॅपी, रजिस्टर जप्त किये गये है। दोनों आरोपीगण का कृत्य सार्वजनिक धु्रत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय पाये जाने से थाना क्राइमब्रांच में अपराध क्रमांक 263/2021 धारा 4 क पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया।
तरीका वारदात- दोनों आरोपीगण गाडी मे बैठकर मोबाईल फोन के माध्यम से रूपयें पैसों का दाव लगाकर सट्टा खेलते है और सट्टे का हिसाब किताब अपने पास लिये रजिस्टर एवं काॅपी में करते है। दोनों के कब्जे से नगदी रूपये, मोबाईल फोन, पर्चीया, हिसाब किताब के रजिस्टर एवं काॅपी आदि जप्त कर टीम द्वारा वैधानिक कार्यवाही कर गयी है।
गिरफ्तार आरोपी
01 राकेश कुमार मोर्य पिता श्री रामसुमैर मोर्य उम्र 44 साल निवासी गली नं 01 द्वारकानगर बावडी के पास थाना स्टेषन बजरिया भोपाल।
प्रायवेट काम, सट्टा अंक लिखे काॅपी के दो पेज, नगदी 41500/- रूपये, अपराध की जानकारी प्राप्त की जा रही हैं।
02 उमेंश साहू पिता कंछेदीलाल साहू उम्र 38 साल निवासी मन 01 गली नं 01 बावडी के पास द्वारका नगर थाना स्टेषन बजरियां भोपाल।
किराने की दुकान चलाता है। सट्टा अंक लिखे काॅपी पेज, 23000/- रूप्ये नगदी, एक मोबाईल, 01 स्वीफ्ट कार एमपी 04 सीव्ही 8693 थाना ऐशबाग में जुऐं/सट्टे के अपराध पंजीबद्व है।