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कोर्ट का आदेश: विजय माल्या की बेंगलुरु की संपत्ति की जाएगी जब्त

दिल्ली की पटियाला अदालत ने आदेश दिया है कि भगोड़े व्यापारी विजय माल्या की बेंगलुरु स्थित संपत्तियां जब्त की जाएं. कोर्ट ने ये आदेश FERA कानून के उल्लंघन के एक मामले में दिया है. भारत में वापस आने की राह तलाश रहे विजय माल्या के लिए ये एक और झटका माना जा रहा है. बता दें कि बीती 4 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा करार दिया था.

पटियाला हाउस कोर्ट ने हालिया आदेश प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की एक अर्जी पर दिया है. ईडी ने अर्जी दाखिल की थी विजय माल्या पर फेरा कानून के उल्लंघन का मामला बनता है. दरअसल ईडी ने विजय माल्या को समन जारी किया था. उनके घर और दफ्तर पर नोटिस भी लगाए थे और अखबारों में भी विज्ञापन दिए गए थे. लेकिन विजय माल्या उपस्थित नहीं हुए.

सीबीआई ने भी कही थी चार्जशीट दाखिल करने की बात

बीते महीने सीबीआई ने भी कहा था वो विजय माल्या के खिलाफ एक महीने के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर सकती है. एजेंसी शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋण से जुड़े बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले में आरोपी बना सकती है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले 17 बैंक के समूह ने किंगफिशर को दिए गए 6,000 करोड़ से अधिक के ऋण मामले में यह सीबीआई की ओर से दाखिल किया जाना वाला पहला आरोपपत्र होगा. इसमें स्टेट बैंक ने अकेले 1,600 करोड़ रुपए का कर्ज दिया.

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