मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की बेटी को कथित तौर पर बलात्कार की धमकी देने वाले हैदराबाद निवासी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। कोहली की प्रबंधक अक्विलिया डिसूजा ने रामनागेश अकुबथिनी नाम के व्यक्ति पर लगाये गये आरोपों को वापस लेने पर सहमति जताई, जिसके बाद न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति पी डी नाइक की खंडपीठ ने सोमवार को मामला खारिज कर दिया।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद से स्नातक अकुबथिनी पर यह आरोप था कि उसने 24 अक्टूबर, 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच हारने के बाद कोहली और शर्मा की बेटी के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट किया। इस संबंध में उसके खिलाफ आठ नवंबर, 2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना/यौन उत्पीड़न), 506 (आपराधिक धमकी), 500 (मानहानि) और 201 (साक्ष्य मिटाना) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अकुबथिनी को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 11 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। एक स्थानीय अदालत ने नौ दिन बाद उसे जमानत दे दी थी। उसने फरवरी 2022 में प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उसने दलील दी कि वह एक मेधावी छात्र है और जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा में रैंक-धारक है तथा नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता है, लेकिन मामला उसके करियर में बाधा बन रहा है। सोमवार को शिकायतकर्ता डिसूजा ने एक हलफनामा दाखिल कर मामले को खारिज करने की सहमति दी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया।