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निगम अमले ने वार्ड 51 के अंतर्गत प्रतिबंधित पालीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही

* 42 किलोग्राम प्रतिबंधित पालीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री की जप्त

आम सभा, भोपाल।

नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित पालीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री व डिस्पोजल आइटम्स के भंडारण, विक्रय उपयोग करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में शुक्रवार को नगर निगम व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए जोन क्रमांक 06 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 51 के विभिन्न व्यवसायियों की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया और प्रतिबंधित पालीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री आदि का विक्रय करने वाले 03 व्यवसायियों के विरूद्ध स्पॉट फाइन
एवं जप्ती की कार्यवाही की । निगम के जोन क्रमांक 06 के स्वास्थ्य विभाग के अमले व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों ने वार्ड क्रमांक 51 में कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित पालीथीन / सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री / डिस्पोजल सामग्री विक्रय करने वाले श्री मोहन कुमार श्री आदित्य व श्री शुभम के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 42 किलो विभिन्न प्रकार की सामग्री जप्त की और 06 हजार 500 रूपये का स्पॉट फाईन भी वसूला।

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