– नियम विरूद्ध व बिना लायसेंस के संचालित दुकानों पर स्पाॅट फाईन व सामान जप्त करने की कार्यवाही की
आम सभा, भोपाल : नगर निगम, भोपाल द्वारा अवैध रूप से मांस विक्रय करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी तारतम्य में नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वार्ड क्र. 44 एवं 58 के विभिन्न क्षेत्रों में मांस विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और नियम विरूद्ध व बिना समुचित लायसेंस के मांस विक्रस करने वालों की 12 दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 05 हजार 300 रुपये का स्पाॅट फाईन वसूल किया व जाली, जंगले आदि जप्त करने की कार्यवाही भी की।
निगम आयुक्त के.वी.एस.चैधरी के निर्देशों के परिपालन में निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ.एस.के.श्रीवास्तव ने निगम के स्वास्थ्य अधिकारी व जोन क्र. 10, 11 एवं 16 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारियांे तथा अतिक्रमण विरोधी दस्ते के साथ जोन क्र. 12 के अंतर्गत वार्ड क्र. 44 के सुदामा नगर, गोविन्दपुरा बस स्टाॅप, सुभाष नगर, चंबल कालोनी, रायसेन रोड तथा वार्ड क्र. 58 के मोती नगर मार्केट मांस विक्रय की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 12 दुकाने समुचित लायसेंस के बिना नियम विरूद्ध संचालित होती पाई गई जिन पर निगम अमले ने स्पाॅट फाईन की कार्यवाही करते हुए 05 हजार 300 रुपये की राशि वसूल की और दुकानों के सामने रखी जाली, जंगले आदि जप्त करने की कार्यवाही की। निगम अमले ने मांस विक्रेताओं को चेतावनी भी दी कि वह खुले में मांस विक्रय न करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी साथ ही समझाइश भी दी कि दुकान के सामने हरा परदा/अपारदर्शी कांच या चिक अवश्यक लगाए।