भारतीय रेलवे ने ट्रेन, प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से शनिवार को एक महत्वपूर्ण कदम का ऐलान किया। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर ने 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच ट्रेन कैंसल होने या टिकट कैंसल कराने पर रिफंड से जुड़े नियमों में भारी ढील देने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे ने शनिवार को ऐलान किया कि 21 मार्च-15 अप्रैल के बीच रेलवे अगर कोई ट्रेन कैंसल करता है तो किसी भी स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 45 दिन के भीतर टिकट जमा करके रिफंड लिया जा सकता है। वर्तमान में ट्रेन कैंसल होने के तीन घंटे के भीतर ही रिफंड प्राप्त किया जा सकता है।
दूसरी तरफ अगर ट्रेन कैंसल नहीं होती है लेकिन यात्री इस अवधि में यात्रा नहीं करना चाहता है तो वह यात्रा की तारीख से 30 दिन के भीतर स्टेशन पर जाकर TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर सकता है। वर्तमान में ऐसा तीन दिन में किया जाना अनिवार्य है।
इस ऑर्डर के मुताबिक चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर के समक्ष टीडीआर फाइल करने की समयसीमा को 10 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। वहीं, जो यात्री 139 के जरिए टिकट कैंसल कराना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिन के भीतर किसी भी काउंटर से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में ट्रेन के रवाना होने के निर्धारित समय तक ऐसा किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे ने रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन बड़े पैमाने पर ट्रेनों का परिचालन नहीं करने का निर्णय किया है। इसके चलते सैकड़ों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।
Dainik Aam Sabha