आम सभा, भोपाल : कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल नगर निगम क्षेत्र एवं बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू का संशोधित आदेश किया जारी.
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 26 अप्रैल 2021 तक कोरोना कर्फ्यू लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चूँकि जिले में अभी भी स्थिति चिताजनक बनी हुई है। इसके दृष्टिगत भोपाल नगर निगम क्षेत्र व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 19 अप्रैल 2021 को प्रातः 06.00 बजे से सोमवार 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। जिसमें उक्त क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेगे एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन गतिविधियों को छूट रहेगी
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम/ पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेय जल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, सी 0 एम 0 हेल्पलाईन,पोस्टल सेवाएं, कार्यालयों के लेखा शाखा आदि विभागों को छोड़कर अन्य सभी विभाग बंद रहेंगे। उपरोक्त सभी विभाग मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ 11-09/ 2020/ 1-9 भोपाल, दिनोंक 11.04.2021 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत खुल सकेंगे।
इसी प्रकार अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन। अस्पताल नर्सिग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं। केमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम। दूध की दुकानें वितरण हेतु ( प्रातः 600 से प्रातः 900 बजे तक ) किराना दुकानें एवं सब्जी के ठेले/ वाहन सप्ताह में नियत दिवस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को केवल घर पहुँच सेवा उपलब्ध करा सकेंगे। औधोगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्या/ तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों/ कर्मचारियों का आवागमन। एम्बूलेन्स, फायर ब्रिगेड, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण। अस्पताल/ नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/ कर्मी। राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु। बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने – जाने वाले नागरिक। अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण। होटल ( केवल इन – रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ ) को छूट दी गई है। अत्यावश्यक गतिविधियों हेतु आवागमन के समय अपना कार्यालय का फोटो परिचय पत्र साथ रखेंगे अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।
कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा। रात्रि कर्फ्यू एवं अन्य समय – समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत लागू रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि भोपाल नगर निगम व बैरसिया नगर पालिका में 12 अप्रैल 2021 को रात्रि 09.00 बजे से 19 अप्रैल 2021 प्रात : 06.00 बजे तक कोरोना कर्पयू लगाया गया था।