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विवादास्पद पुस्तक की लेखिका डॉ. फरहत खान पुणे से गिरफ्तार, सीआरपीसी के तहत नोटिस तामील

भोपाल : मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय के पुस्तकालय में कथित तौर पर रखवाई गई एक किताब से जुड़े विवाद में संबंधित किताब की लेखिका डॉ. फरहत खान को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। मिश्रा ने बताया कि डॉ. फरहत को उस समय गिरफ्तार किया गया, तब वह एक अस्पताल में डायलिसिस करा रही थीं। वहीं, इंदौर में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद डॉ. फरहत को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत नोटिस तामील कराया गया है।

भोपाल में मीडिया से मुखातिब मिश्रा ने कहा, ‘‘विवादास्पद लेखिका डॉ. फरहत खान को मध्य प्रदेश पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के गिरफ्तार कर लिया है। वह एक अस्पताल में डायलिसिस करा रही थीं। वहां उन्हें कागजात भी सौंप दिए गए हैं।”

उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने डॉ. फरहत की दूसरी पुस्तक से संबंधित शिकायतों की भी जांच शुरू कर दी है और अगर उसमें भी कोई विवादास्पद सामग्री मिलती है तो इसे भी उसी मामले से जोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि ‘सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति’ पुस्तक को लेकर शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय के एलएलएम पाठ्यक्रम के छात्र और एबीवीपी नेता लकी आदिवाल (28) ने लेखिका डॉ. फरहत और इंदौर स्थित प्रकाशक अमर लॉ पब्लिकेशन के साथ ही संस्थान के प्राचार्य डॉ. इनामुर्रहमान और प्राध्यापक मिर्जा मोजिज बेग के खिलाफ तीन दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का आरोप है कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में रखवाकर कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाई गई इस किताब में हिंदू समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिनसे धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। इससे पहले, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजेश कुमार सिंह ने कहा, “विवादास्पद पुस्तक ‘सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति’ को लेकर पांच दिन पहले मामला दर्ज किए जाने के बाद हमने इसकी लेखिका डॉ. फरहत खान को पुणे में ढूंढ निकाला। हमने उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत नोटिस तामील कराया है।”

सिंह के मुताबिक, नोटिस में कहा गया है कि लेखिका उनकी विवादित पुस्तक के मामले की जांच में पुलिस को सहयोग करेंगी और आरोप पत्र पेश किए जाने के वक्त अदालत में मौजूद रहेंगी। पुलिस उपायुक्त के अनुसार, इंदौर निवासी खान गुर्दे (किडनी) की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें अस्पताल में नियमित रूप से डायलिसिस करवानी होती है। उन्होंने बताया, ‘‘लेखिका जब इंदौर से पुणे गईं, तब उन्हें महाराष्ट्र सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सेंधवा कस्बे में भी डायलिसिस करानी पड़ी थी।”

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