मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 16 फरवरी से रात 10 बजे के बाद मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, बरातघर में अधिक तेज आवाज में संगीत या बैंड बाजा बजाने समेत आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया। सोमवार को एक प्रशासनिक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नरेन्द्र बहादुर सिंह ने सोमवार को यहां पत्रकारों को बताया कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) आदेश, 2000 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर बारातघर व वाद्य यंत्र जब्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर चार मार्च तक चलेंगी।