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इंदौर में बजरंग दल के हंगामे के बाद ‘‘गोमांस” तस्करी के संदेह में ऑटो रिक्शा चालक गिरफ्तार

इंदौर : इंदौर में पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा चालक को शुक्रवार को गोमांस की तस्करी करने के संदेह में गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। चंदन नगर पुलिस थाने के प्रभारी अभय नेमा ने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा 279 (सार्वजनिक रास्ते पर उतावलेपन से गाड़ी चलाना) और मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओवैस के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि नजदीकी कस्बे महू के रहने वाले आरोपी के ऑटो रिक्शा से मांस की खेप बरामद हुई है और पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में नमूने भेजे जा रहे हैं कि यह गोश्त किस जानवर का है। प्राथमिकी दर्ज होने से पहले, बजरंग दल के कार्यकर्ता चंदन नगर पुलिस थाने पहुंचे और ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। बजरंग दल की स्थानीय इकाई के संयोजक तन्नू शर्मा ने एक बयान में दावा किया कि ऑटो रिक्शा के जरिये गोमांस की तस्करी की जा रही थी और अनियंत्रित गति से दौड़ रहे तिपहिया वाहन ने सड़क पर कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी। उन्होंने यह दावा भी किया कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना मिलने पर ऑटो रिक्शा का पीछा करके आरोपी को पकड़ा तथा उसकी पिटाई कर उसे चंदन नगर पुलिस के हवाले किया।

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