आम सभा ब्यूरो, ग्वालियर :
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने ऊर्जा विभाग के सहायक प्रबंधक गोविंद अरन एवं उप प्रबंधक आनंद चौरसिया का तीन दिन का वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। सहायक प्रबंधक एवं उप प्रबंधक ने ऊर्जा सेवाओं से संबंधित शिकायतों को समय पर अटेण्ड नहीं किया और न ही कोई जवाब दिया गया। शिकायतें अटेण्ड किए बिना उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं। जिसके कारण दोनों को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। परंतु नोटिस का भी समय पर कोई जवाब नहीं आया।
कलेक्टर श्री चौधरी ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दोषी मानते हुए ऊर्जा विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आदेश दिया है कि दोनों के इस माह के वेतन में से तीन दिवस का वेतन काटा जाए।