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आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद कथावाचक आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात ट्रायल कोर्ट से जल्द इस मामले की सुनवाई पूरी करने को भी कहा है.

इससे पहले आसाराम ने ताउम्र जेल में सजा काटने के कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी. इस याचिका को भी हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2019 को खारिज कर दिया था. बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले आसाराम ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. गौरतलब है कि आसाराम पर बलात्कार और हत्या का मामला है और इसी मामले में वह जेल में बंद है.

2013 में शिकायत दर्ज हुई, जिसने खराब दिनों की शुरुआत की

जिस मामले ने उन्हें सींखचों के पीछे पहुंचाया वो 20 अगस्त 2013 में दिल्ली के कमला नेहरू बाजार थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट थी. इसमें एक नाबालिग ने आरोप लगाया था कि 15 अगस्त 2013 की रात को राजस्थान के जोधपुर स्थित मणाई आश्रम में आसाराम ने उसके साथ रेप किया. इसके बाद पुलिस आसाराम के खिलाफ सक्रिय हो गई. उन्होंने छिपकर पुलिस को झांसा देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकर 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया. तब से वो जेल में ही है. इसी मामले में उसे सजा भी सुनाई गई है.

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