जम्मू-कश्मीर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को आदेश दिया है कि वह अप्रैल 2025 तक तीन नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए शाह ने कई सिफारिशें की जिनमें पुलिस कर्मियों और प्रशासन के रवैये में बदलाव, लोगों के बीच नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना शामिल है।
गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के बारे में जांच अधिकारियों का शत-प्रतिशत प्रशिक्षण जल्द से जल्द सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत पर जोर दिया।
शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 'ट्रायल इन एब्सेंटिया' (आरोपी की अदालत में अनुपस्थिति के बिना आपराधिक मुकद्दमा चलाना) के प्रावधान का उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक थाने को राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा क्रमशः मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर पर मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक आधार पर की जानी चाहिए।
 Dainik Aam Sabha
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