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जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित, 25 मार्च तक शस्त्र जमा करने के आदेश

आम सभा ब्यूरो/ग्वालियर ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  अनुराग चौधरी ने जिले के सभी शस्त्र लायसेंसधारियों से अनिवार्य रूप से 25 मार्च तक अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थानों अथवा पुलिस लाइन में जमा करने के निर्देश दिये हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  चौधरी ने कहा है कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी। विदित हो जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से गत 10 मार्च को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित कर दी गई हैं। साथ ही सभी को अपने अस्त्र-शस्त्र पुलिस थानों में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायिक दण्डाधिकारियों, केन्द्र अथवा राज्य शासन के विभागों में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षा गार्ड, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा तथा चुनाव व्यवस्था आदि में ड्यूटी के समय लगाए गए जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए लगाए गए बल, अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परंपरा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

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