
– 1974 में बनाई गई थी जनगणना कर्मचारी साख सहकारी समिति
– आरोपियों द्वारा किया गया लगभग 85 लाख का गबन
जिला भोपाल के माननीय न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश श्री राकेश शर्मा ने गबन के आरोपी अशोक कुमार जैन एवं कमला गोयल को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 150000/- , 150000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित राय ने किया।
एडीपीओ. अमित राय ने बताया कि जेल रोड अरेरा हिल्स भोपाल में केंद्र सरकार के जनगणना विभाग कार्य निदेशालय स्थित है, आरोपीगण उक्त विभाग के कर्मचारी है। आरोपीगण के द्वारा 1974 को एक सहकारी संस्था का निर्माण किया गया था जिसका नाम जनगणना कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित भोपाल था जिसका पंजीयन क्रंमाक 28/बीपीएल/11.10.1974 उक्त संस्था का अध्यक्ष आरोपी अशोक कुमार जैन था। जिसका कार्य वर्ष 1997 से 2005 तक था इसी संस्था में आरोपिया कमला गोयल जो उक्त संस्था की कोषाध्यक्ष थी तथा उक्त समिति मे 168 सदस्य थे।

संस्था के सदस्यों द्वारा जो राशि जमा की गई थी उस राशि का आरोपीगण द्वारा कपटपूर्वक धोखाधडी एवं कूटरचना कर राशि 85 लाख रूपये गबन किया गया था । उक्त प्रकरण मे आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो मुख्यालय का अपराध क्रंमाक 09/10 धारा 120बी, 406, 420, 467, 468, 471, 477(क) भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया विवेचना उपरांत आरोपी अशोक कुमार जैन एवं श्रीमति कमला गोयल के विरूद्व अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय नयायालय द्वारा आरोपियों को कठोर कारावास से दंडित किया गया।
Dainik Aam Sabha