नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में बिहार की राजधानी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आज संज्ञान लेते हुये सम्मन जारी करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने गांधी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत संज्ञान लेने के बाद मामले को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) कुमार गुंजन की अदालत को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया है।
अदालत ने परिवादी को सम्मन के उपकरण दाखिल करने एवं गांधी की उपस्थिति के लिए मामले में 20 मई 2019 की अगली तिथि निश्चित की है। उधर, बिहार के समस्तीपुर में चुनावी रैली में लोगों से बार-बार चौकीदार चोर है के नारे लगवाने के मामले में आरा सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल, राहुल गांधी लगातार चुनावी रैलियों में चौकीदार चोर है का नारा लोगों से लगवाते हैं। राहुल लगभग हर चुनावी भाषण में यह प्रयोग कर रहे हैं। भाषण के दौरान वह अपनी तरफ से बोलते हैं, चौकीदार…और भीड़ से चोर है का नारा लगवाते हैं।
मानहानि मामले की बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को इसी अदालत में मानहानि का एक शिकायती मुकदमा दायर किया था। अदालत ने 26 अप्रैल को मोदी का शपथ पर बयान कलमबंद किया था। मोदी की ओर से गांधाी के भाषण की रिकॉर्डिंग की सीडी भी दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुनवाई कर अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शिकायती मुकदमे में गांधी के 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की एक चुनावी सभा में दिये गये उस बयान को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी चोर क्यों हैं।