* पहली एफआईआर थाना खकनार तो दूसरी एफआईआर थाना कोतवाली में दर्ज
* दोनों साधारण झगड़े मारपीट की
(सोहेल अहमद)
आम सभा, बुरहानपुर। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो गए है नए कानून लागू होते ही जिला बुरहानपुर में भी पुलिस द्वारा नवीन अपराधिक अधिनियमों के तहत कार्यवाहियां शुरू कर दी गई है नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत जिले की प्रथम एफ.आई.आर. थाना खकनार में अपराध क्रमांक 459/2024 धारा 296,115, 351 (2) भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत दर्ज की गयी जिसमें प्रार्थी सोहनलाल पिता दिगंबर चतुरकर निवासी निमंदड़ द्वारा गांव के ही व्यक्ति द्वारा पुरानी उधारी को लेकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए झगड़ा मारपीट कर चोट पहुंचाकर व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गयी।
दूसरी एफआईआर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 238/24 धारा 296(b),115, 351(2) BNS के तहत दर्ज़ की गई जिसमें फरियादिया द्वारा गाली गलौज झगड़े मारपीट की शिकायत पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया वहीं नवीन कानून के बारे में आमजन को जागरूक करने हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनसंवाद के कार्यक्रम जारी है थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मंगलवार को थानाक्षेत्र के सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज बुरहानपुर में नए भारतीय कानून के संबंध में सेमिनार आयोजित किया गया सेमिनार में नवीन कानून के बारे में जानकारी दी गई थाना प्रभारी कोतवाली सीताराम सोलंकी उप. निरी सुनील पाटिल कॉलेज प्रबंधक तसनीम मर्चेंट प्रिंसिपल मोह. इस्माईल बफाती प्रोफेसर चंद्रकांत महाजन द्वारा व्याख्यान दिया गया।सेमिनार में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं प्रोफेसर्स उपस्थित रहे।