* गोविन्दजी वाला ऑडिटोरियम में किया मुख्य कार्यक्रम
* वरिष्ठजन महिलाओं स्कुली छात्र-छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ लिया जनसंवाद के कार्यक्रमों में हिस्सा
(सोहेल अहमद)
आम सभा, बुरहानपुर।
एक जुलाई से नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) भारतीय साक्ष्य अधिनियम(BSA) लागू हो रहे है नवीन कानूनों के थाना स्तर पर सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस विवेचकों को वृहद स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है पुलिस महनिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण) अनुराग एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन अतुल सिंह द्वारा नवीन कानूनों के संबंध में आमजन के बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतु निर्देशित किया गया है निर्देशो के अनुक्रम में आमजन को नवीन कानूनो के संबंध में जागरूक करने हेतु जिला बुरहानपुर में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश के मार्गदर्शन में सोमवार 1 जुलाई को सभी थाना क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम किए गए।
कोतवाली में सेवा सदन लॉ कॉलेज शिकारपुरा में गुर्जर भवन गणपति नाका में हुसैनी हॉल नेपानगर में नेपामिल ऑडिटोरियम खकनार में एनआरएलएम भवन शाहपुर में मंगल भवन परिसर निंबोला में बीम्स कॉलेज झिरी में कार्यक्रम अयोजित किए गए मुख्य कार्यक्रम गोविन्दवाला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया जहां शहर के जनप्रतिनिधि प्रबुद्धजन मीडियाकर्मी स्कूली छात्र -छात्राएं सम्मिलित हुए।
पुलिस अधीक्षक द्वारा नवीन कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों नये कानून को लाने का उद्देश्य जाँच और न्याय प्रणाली को पारदर्श सहज और सुलभ बनाना है नए कानून में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य को समान रूप से महत्व दिया गया है इलेक्ट्रानिक यंत्र के माध्यम से कथन लेख किये जायेंगे तथा समन की तामीली हो सकेगी अपराध में पीड़ित व्यक्ति को पूरा न्याय मिल सके यही नए कानून की मूल भावना है उक्त कार्यक्रम में थाना प्रभारी शाहपुर अखिलेश मिश्रा द्वारा पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से नए कानून उसके प्रावधानों के बारे में बताया गया अधिवक्ता संतोष देवताले द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन किया गया।