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(कुलदीप सक्सेना)
आम सभा, छतरपुर।
फरियादी निवासी ईसानगर द्वारा अपने 17 वर्षीय बालक के बिना बताये कही जाने की सूचना पर थाना ईसानगर में अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने अपहृत बालक की पतारसी कर शीघ्र दस्त्याब हेतु निर्देशित किया, संबंधित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया, प्रकरण की समीक्षा निरंतर की जा रही थी।
अति पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह एवं एसडीओपी बिजावर शशांक जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ईसानगर उप निरीक्षक किशोर पटेल एवं पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालक को हरपालपुर से दस्तयाब किया गया। अपहृत बालक से विधिवत साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की गई। अपहृत बालक को बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था एवं आरोपियों द्वारा गलत काम करने की कोशिश भी की गई थी। एकत्रित साक्ष्य एवं कथनों के अनुसार उक्त पंजीबद्ध अपराध में अपहरण की धारा 363 के साथ 328 377 511 344 भारतीय दंड विधान एवं 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। बालक को सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किया गया। उक्त प्रकरण से संबंधित आरोपी
1. रमेश रैकवार उम्र 50 साल निवासी ग्राम ईसानगर एवं उसका पुत्र
2. मगन रैकवार उम्र 23 साल निवासी ग्राम ईसानगर,
3. धनीराम कुशवाहा निवासी ग्राम रामपुर
4. सुनील बरार उम्र 46 साल निवासी ग्राम पतगंवा थाना कटरा जिला झांसी उत्तर प्रदेश
5. लाली किन्नर पति रेहाना खान उम्र 45 साल निवासी खटक्याना मोहल्ला हरपालपुर जिला छतरपुर
को संबंधित स्थान से गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों द्वारा किया गया कुकृत्य स्वीकार किया गया। उक्त घटना के पांचो अभियुक्तों को न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक किशोर पटेल, प्र.आर. जगवेन्द्र सिह, प्र.आर. रतीराम प्रजापति, आर. सतीष यादव, आर. मनीष यादव, आर. आविद अख्तर, आर. संतोष चौरसिया, आर. भूपेन्द्र सिह, आर. नरेन्द्र प्रजापति, म.आर. शिवानी पुरोहित की मुख्य भूमिका रही।