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लखीमपुर खीरी में महिला ने पति पर ‘हलाला’ के लिये दबाव डालने का आरोप लगाया

लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी जिले में एक महिला का ‘हलाला’ के नाम पर शारीरिक शोषण करने के आरोप में उसके शौहर समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) नेपाल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि महिला की शिकायत पर बुधवार रात उसके पति शाहिद और सास सहित चार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी (बलात्कार), 498ए (गैरकानूनी मांग पूरी करने के लिए महिला को परेशान करना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि करीब 12 साल पहले निघासन कोतवाली के एक व्यक्ति से उसका विवाह हुआ था और शादी के बाद से उसे तीन बार तीन तलाक का सामना करना पड़ा, जबकि उसे अपने पति के बहनोई के साथ दो बार हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के दो साल बाद उसके पति ने एक लाख रुपये दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसे तीन तलाक दे दिया।

हालांकि, उसने अपने जीजा के साथ ‘हलाला’ के बाद उससे दोबारा शादी कर ली थी। बाद में वर्ष 2020 में भी महिला को इसी सदमे से गुजरना पड़ा। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि इसी महीने चार जुलाई को उसके पति ने उसे फिर से तीन तलाक दे दिया। जब उसके माता-पिता ने उससे बात की, तो उसने एक बार फिर ‘हलाला’ पर जोर दिया और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

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