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शामली की अदालत ने पांच वर्षीय बच्‍ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के शामली जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर उसे उम्र कैद की सजा सुनायी है तथा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने सोमवार को बताया कि त्वरित अदालत (पॉक्‍सो कोर्ट) के विशेष न्‍यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी सोमपाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराये जाने के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

घटना का ब्यौरा देते हुए चौहान ने बताया कि गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के एक गांव में एक बच्ची पिछली 26 अगस्त को पड़ोसी सोमपाल के घर फ्रीज में आटा रखने गयी थी, तभी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि बच्‍ची की तलाश में उसके पिता मौके पर पहुंचे तो वहां पीडि़ता खून से सने कपड़ों में मिली और इसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। चौहान ने कहा कि अदालत ने मात्र 28 दिनों के भीतर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

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