– अस्थायी निवास एवं कम एलपीजी खपत वाले उपभोक्ता होंगे लाभांवित
आम सभा, भोपाल : प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल के दिये गये निर्देश अनुसार उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से 05 किलो ग्राम गैस की मात्रा वाले सिलेण्डर की खुदरा बिक्री का प्रस्ताव दिया गया है। यह योजना प्रवासी मजदूर, प्रवासी परिवार अथवा शहरी क्षेत्रों के ऐसे विद्यार्थी जो अपने निवास, पता का प्रमाण देने में असमर्थ हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जिनकी एलपीजी की मासिक खपत 14.5 किलो ग्राम से कम है या जो सड़क के किनारे ठेले लगाते हैं उनके लिये अत्यधिक राहत प्रदान करेगी।
जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि 5 कि.ग्राम एफटीएल सिलेण्डर की प्रारंभिक कीमत 800 रूपये, 18 प्रतिशत टेक्स सहित कुल कीमत 944 रूपये एवं प्रेशर रेग्यूलेटर की टैक्स सहित कीमत 295 रूपये तथा सुरक्षा हॉज की कीमत लगभग 170 रूपये होगी। 5 किलो ग्राम की कीमत 21 नवम्बर 2021 की स्थिति में 569 रूपये है। यदि कोई व्यक्ति, उपभोक्ता 5 किलो ग्राम के एफटीएल सिलेण्डर को सरेण्डर करना चाहता है तो उसे कंपनी, वितरक द्वारा 500 रूपये बापस किये जायेंगे।
उन्होंने ने बताया कि सुरक्षा संबंधी मापदण्डों के बारे में जिले में स्थित कंपनी के वितरकों द्वारा उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। किसी भी दुकान पर एक समय में 100 किलो ग्राम से अधिक एलपीजी अर्थात 20 सिलेण्डर (5 किलो ग्राम) से अधिक संख्या नहीं रहेगी। यह उल्लेखनीय है कि उचित मूल्य दुकानदार को वितरक द्वारा वर्तमान दर के अनुसार प्रति सिलण्डर बिक्री पर 45 रूपये कमीशन प्राप्त होगा।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी भोपाल श्रीमती माया अवस्थी की अध्यक्षता में जिले की समस्त गैस एजेंसी संचालक एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता की बैठक आयोजित कर उक्त निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया। बैठक में बी.एच.ई.एल, इन्द्रपुरी, नीलबड, रातीबड क्षेत्र के विक्रेताओं द्वारा हॉस्टल में निवासरत छात्रों को उक्त गैस सिलेण्डर विक्रय कर सकने के संबंध में अवगत कराया गया।