
आम सभा, अशोकनगर। कलेक्टर श्रीमती आर.उमामहेश्वरी द्वारा नगर अशोकनगर एवं शाढौरा में कानून व्यवस्था, शांति एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये आगामी आदेश तक जिला अशोकनगर कलेक्टर कार्यालय एवं जिला चिकित्सालय अशोकनगर एवं नगर शाढौरा के समस्त शासकीय कार्यालयों की 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञायें लागू की गई है।
जारी आदेश के तहत सभी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समारोह जिनमें जनसमूह एकत्रित रहता है प्रतिबंधित रहेगें। 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जन समूह के रूप में एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार का जुलूस धरना एवं आंदोलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। डी.जे/लाउडस्वीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
यह आदेश सर्व साधारण से संबंधित है परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में समय अभाव के कारण व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश सार्वजनिक माध्यमों, सोशल मीडिया एवं अन्य के माध्यम से जन सामान्य को अवगत कराया जा रहा है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/समूह/ संगठन/ संस्था के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 की अधीन कार्यवाही की जावेगी।
Dainik Aam Sabha