
आम सभा, भोपाल : जिला भोपाल के माननीय न्यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय ने हथियारों से सुसज्जित होकर दंगा करने वाले आरोपीगण दीपक माली, नितिन दतारे , रमन रजक, रविन्द्र चतुर्वेदी, गोपाल और विकास रेकरवार को दोषी पाते हुए धारा 147, 332/149 , 427/149 भादवि के अन्तर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500-1500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रचना चिडार एडीपीओ द्वारा की गयी।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 25/12/11 को 19:30 बजे स्थान राम मंदिर के सामने भानपुर भोपाल में अभियुक्त दीपक माली, नितिन दतारे , रमन रजक, रविन्द्र चतुर्वेदी, गोपाल और विकास रेकरवार एवं लगभग 100 अज्ञात साथी द्वारा एकमत होकर रॉड, लकडी, पत्थर से सुसज्जित हाकर ईरानी डेरा भानपूर में हमला किया। दंगाईयों ने कर्तव्य से भयोपरत करने हेतु पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके जिसमें से एक पत्थर फरियादी शिवराज को सिर पर लगा और खून निकलने लगा। दंगाईयों ने एकजुट होकर शासकीय वाहन जिप्सी का कॉंच तोडकर नुकसान भी कारित किया, जिस पर थाना छोलामंदिर में अपराध क्रमांक 441/2011 धारा 353, 332, 427, 147, 148 एवं 149 में उक्त आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों को दंडित किया गया ।
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