आम सभा , विदिशा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पूर्व प्रसारित आदेश में आंशिक संशोधन कर नवीन आदेश जारी किया है।
कलेक्टर डॉ. जैन के द्वारा जिला क्राइसेस मैनजमेंट कमेटी के निर्णय अनुक्रम में जिले में प्रभावी कोरोना कर्फ्यु की अवधि अब 31 मई तक प्रभावशील रहने का आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब हो कि पूर्व में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यु प्रभावशील था जिसकी अवधि बढा कर अब 31 मई तक की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि कोरोना कर्फ्यु अवधि 31 मई तक जिले में वैवाहिक, धार्मिक इत्यादि समस्त प्रकार के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। पूर्वानुसार केवल शव यात्रा में दस व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी।