आम सभा, अशोकनगर : कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखे जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह के निर्णय अनुसार जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को दिनांक 24 मई 2021 तक बढाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अभय वर्मा द्वारा जिला अशोकनगर की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में कोरोना कर्फ्यू की अवधि दिनांक 24 मई 2021 को प्रात: 06 बजे तक बढाई गई है।इस कर्फ्यू के दौरान पूर्व में जारी न्यायालयीन आदेश पूर्ववत लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संगठन/संस्था/समूह पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।